केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु में बदलाव, जानिए नया अपडेट govt employees retirement age

govt employees retirement age: कई दिनों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच रिटायरमेंट की उम्र एक चर्चा का विषय बन चुका है. जिससे कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को एक चिंता सता रही थी, की सरकार कई उनके रिटायरमेंट की आयु में बदलाव कर बढा ना दे. लाखों कर्मचारियों की इस उलझन और डर को देखते संसद में इसपर प्रशन उठाया गया था. जिसके कारण हाल ही में हुई राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी निश्चित होकर अपनी रिटायरमेंट और भविष्य का प्लान बना सकते है. जिससे सभी कर्मचारियों की चिंता दूर हो चुकी है. तो चलिए इस बारे मे पूरी जानकारी जानते है.

क्या है सरकारका रिटायरमेंट की आयु को लेकर उत्तर

हाल ही में हुए राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने यह स्पष्ट किया है, कि अभीतक केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में बदलाव को लेकर सरकार के पास किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट की आयु घटाने या फिर बढाने के बारे में कोई विचार भी नहीं है. इसके अलावा रिटायरमेंट के नियमों में कुछ बदलाव भी नहीं किए जाएंगे, ऐसा स्पष्ट किया है. जिससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और अभी वो बिना किसी चिंता के अपने भविष्य का प्लान बना सकते है.

वर्तमान मे क्या है रिटायरमेंट नियम

कभी इस वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु सामान्यतः 58 वर्ष होती है. लेकिन यह आयु विभाग और पदो के अनुसार अलग हो सकती है. इसके अलावा विशेष पद पर कार्यरत केंद्रीय अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष भी हो सकती है.

सरकारने यह स्पष्ट किया है कि अभी जो रिटायरमेंट के नियम है , वो संतुलित है. जिससे सरकारी कामकाज भी गुणवत्ता भी बढती है, और कर्मचारियों के हितों का ध्यान भी रखा जाता है. इसके अलावा पेंशन नियम योजनाए और रिटायरमेंट के लाभ दोनों ही बेहतरीन दिशा की ओर बढते है. इसलिए सरकारने स्पष्ट किया है कि अभी इस नियमों में बदलाव करने की कुछ आवश्यकता नहीं है.

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का पर्याय

इस सभा में सरकारने यह भी स्पष्ट किया है, की जो कर्मचारी समय से पहले रिटायरमेंट चाहते है, खास उनके लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का ऑप्शन दिया गया है. यह सेवा खास उन कर्मचारियों के लिए जो कुछ पर्सनल कारणों से अपना करियर छोड रिटायरमेंट चाहते है. फिर चाहे वो व्यापार शुरू करना हो, या फिर स्वास्थ्य संबंधीत कोई कारण हो. तब कर्मचारियों को अपने इच्छा के अनुसार रिटायरमेंट चाहते है, तो उनके लिए यह सुविधा पहले से ही दी गई है.

केंद्रीय सिविल सेवा नियमों की विशेषता

केंद्रीय कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के सभी नियम केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत बनाए जाते है. जिसमें अलग अलग सेवाओं और पदों के लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए है. यह नियम रिटायरमेंट आयु के साथ पेंशन, ग्रैच्युटी को भी दर्शाती है.

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