रिटायरमेंट के बाद भी प्राइवेट कर्मचारी जीएंगे आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन, जानिए EPS Pension Plan

EPS Pension Plan: प्राइवेट कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाना जरूरी है. तो इसलिए प्राइवेट कर्मचारियों के लिए EPS पेंशन प्लान बनाया गया है. यह एक ऐसा साधन है, जो प्राइवेट कर्मचारियों को एक सुरक्षित वृद्धावस्था देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है. इस योजना से रिटायरमेंट के बाद भी नियमित मासिक आय मिलती है. जिससे कर्मचारी और उनका परिवार एक सुरक्षित जीवन का आनंद ले सकता है. तो चलिए इस EPS पेंशन प्लान के बारे मे जानते है.

EPS पेंशन योजना के लाभ

EPS पेंशन योजना से प्राइवेट कर्मचारियों को नियमित मासिक आय मिलती है. जिससे उन्हें जीवनभर के लिए वित्तीय सुरक्षा का लाभ मिलता है. साथ ही कर्मचारियों के परिवार को भी एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है. EPS पेंशन योजना से कम निवेश करने पर उच्च लाभ मिलता है और इसमें टैक्स की छूट मिलती है. साथ ही यह एक सरकारी ग्यारंटेड योजना है.

EPS पेंशन प्लान का काम

EPS पेंशन योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा चलाया जाता है. इस योजना के तहत कर्मचारियों की सैलरी और महंगाई भत्ता का एक हिस्सा EPS पेंशन प्लान में जमा किया जाता है. यह जमा की हुई राशी रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन के रूप में मिलती है.

EPS पेंशन के लिए पात्रता

EPS पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको कुछ पात्रता को पूरा करना होता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कर्मचारी का अपने कामकाज के क्षेत्र में कम से कम 10 साल पुरे होने चाहिए. कर्मचारी की उम्र कम से कम 58 साल होना आवश्यक है. इसके अलावा EPFO के साथ पंजीकरण और कर्मचारी का संगठन द्वारा योगदान होना आवश्यक है.

EPS पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया

EPS पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको निचे दी हुई प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है. इसमें आपको कुछ डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है.

  1. सबसे पहले आपको EPFO पोर्टल पर लॉगिन करना है.
  2. होम पेज ओपन होने पर आपको पेंशन आवेदन फाॅर्म मिलेगा.
  3. इस फाॅर्म में सही जानकारी दर्ज करनी है.
  4. इसके बाद इस फाॅर्म के साथ निचे दिए हुए डाक्यूमेंट्स को अपलोड करना है.
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक स्टेटमेंट
  • EPF स्टेटमेंट
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पेंशन पासबुक पेंशन

5. उसके बाद आपको पेंशन कार्यालय से संपर्क करना है.

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